Monday, April 20, 2026
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HomeAdministrationध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर पर रहेगा प्रतिबंध

ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर पर रहेगा प्रतिबंध

जिला कलक्टर ने जारी की निषेधाज्ञा

Deoli News 2 दिसंबर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) टोंक जिला कलक्टर ओमप्रकाश बैरवा ने रविवार को मतगणना के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। इसे लेकर शनिवार को जिला कलक्टर ने आदेश जारी किया है।

इसमें बताया कि रविवार को मतगणना के दौरान व इसके बाद किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, प्रत्याशी व उनके समर्थको की ओर से ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर, डीजे आदि के उपयोग व आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा। इससे ध्वनि व वायु प्रदूषण के साथ शांतिभंग होने की संभावना रहती है। इसके अलावा मतगणना के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी में प्रत्याशी की ओर से किसी भी प्रकार का विजय जुलूस, समारोह, सभा आदि के आयोजन पर पूर्ण किया पाबंदी रहेगी। यदि इस तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्र व आतिशबाजी की जाती है तो स्थानीय पुलिस की ओर से यह जप्त किया जाएगा। जिला कलक्टर ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 तथा राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है।

Dainik Bureau Desk
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