Deoli News 22 मार्च (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) राज्य सरकार के अभियान शुद्व आहार, मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबार के लिए लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित हुआ।
यह शिविर शुक्रवार सुबह 11 से शाम 4 बजे तक श्रीमहावीर निकेतन दूनी में हुआ। इसमें 121 थोक, फुटकर व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 46 व्यापारियों को हाथों हाथ लाईसेंस दिए गए। शिविर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. अशोक कुमार यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर व सुरेश कुमार शर्मा ने लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन वितरित किए। यहां व्यापारियों की मोटे अनाज की उपयोगिता के बारे में भी बताया। इस दौरान लाईसेंस पंजीकरण के साथ-साथ मोबाईल फूड टैस्टिंग लैब वाहन द्वारा आमजन को सुरक्षित खाद्य पदार्थो के संदर्भ में जागरूक किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि लाईसेंस के लिए कुल 3 व्यापारियों ने आवेदन किए व रजिस्ट्रेशन के लिए 118 छोटे फुटकर व्यापारियों ने आवेदन किए।
मौके पर एक लाइसेंस व 45 रजिस्ट्रेशन जारी किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है।


