Deoli News 12 जनवरी (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) शहर के नगर पालिका परिसर में कचरे के ढेर में कई तिरंगे ध्वज का मिलना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। इसके वीडियो सामने आए हैं।
दरअसल भारत की शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज इस प्रकार कूड़े में मिलना देश का निरादर है। यह ध्वज पॉलिथीन पर प्रिंट है। राष्ट्र ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। जबकि भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार यदि राष्ट्रीय ध्वज फट जाए या खराब हो जाए, तो उसे कभी भी कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। इसके निस्तारण के लिए इसे किसी एकांत स्थान पर सम्मानपूर्वक दफना देना चाहिए। हर नागरिक और संस्थान की जिम्मेदारी है कि ध्वज के निस्तारण की प्रक्रिया पूरी तरह से निजी और सम्मानजनक हो।



