Deoli News 16 जनवरी (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) बजरी के अवैध खनन में काम आने वाले वाहन, डंपर, ट्रेक्टर मय ट्रॉली, जेसीबी व ओवरलोड वाहन की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीयन व चालक का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।
जिला परिवहन अधिकारी संपतराम वर्मा ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देश पर अवैध खनन एवं ओवरलोड वाहनों में क्षमता से अधिक माल को लोड करने पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि बिना नं के 7 वाहनों के चालान एवं बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पाए जाने पर 3 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए उनका चालान कर जुर्माना राशि वसूली गई।


