Monday, April 20, 2026
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HomeDainik Bureau Deskन्यायालय आदेश की अवहेलना, पुलिस नहीं कर रही सहयोग

न्यायालय आदेश की अवहेलना, पुलिस नहीं कर रही सहयोग


Deoli News 28 अप्रैल (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) शहर के खटीक मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद अभियुक्त उसके प्लॉट पर कब्जा कर रहे हैं और पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

प्रार्थी रमेश पुत्र चेताराम खटीक ने आरोप लगाया है कि उसके पिता चेताराम ने सोहनलाल कीर से 11 सितम्बर 2012 को दो प्लॉट 4 व 5 खरीदे थे, जिनकी नाप 30 गुणा 65 है। यह सौदा एक लाख 32 हजार रुपए में जरिए इकरारनामा हुआ। लेकिन सोहनलाल और उसके वारिसों ने रजिस्ट्री नहीं करवाई।

न्यायालय के आदेश के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई

प्रार्थी रमेश ने न्यायालय में एक वाद दायर किया था, जिसमें न्यायालय ने सोहनलाल के वारिसों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि वे प्रार्थी के उपयोग और उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें और न ही प्लॉट को किसी अन्य को हस्तांतरित करें। ज्ञापन में बताया कि न्यायालय ने 23 नवंबर 2023 को डिक्री भी पारित कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी अभियुक्त अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और प्लॉट पर जबरन कब्जा करने की नियत से निर्माण कार्य कर रहे हैं।

वही उलाहना देने पर उन लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है और बलात्कार के मुकदमे में फसाने को कहा जाता है। ज्ञापन में महावीर कीर और उसकी पत्नी कमलेशी एवं पुत्र, पुत्री पर जबरन उनके भूखंड पर कब्जा करने का आरोप लगाया है।प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा मामले में शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहां निर्माण कार्य को बंद भी नहीं कराया गया।

लिहाजा अभियुक्त के हौसले बुलंद है। प्रार्थी ने उपखंड अधिकारी से दोषी व्यक्तियों के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई करने और न्यायालय के आदेश की पालना करवाने की मांग की है।

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