बिना अनुमति सरकारी व निजी जगह पर पोस्टर लगाने पर रहेगा प्रतिबंध
Desk News 17 मार्च (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डॉ. सौम्या झा ने आदर्श आचार संहिता एवं लोकसभा आम चुनाव को लेकर विभिन्न निर्देश दिए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के किसी भी तरह के अवकाश (मातृत्व, चाइल्ड केयर लीव एवं पूर्व में स्वीकृत मेडिकल अवकाश को छोड़कर) कलेक्ट्रेट कार्यालय में बनाए गए कार्मिक प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी की अनुमति के बिना स्वीकृत नहीं किए जाएं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान अधिकारी एवं कर्मचारी अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगे एवं सभी कार्मिक अपने मोबाईल एवं दूरभाष नंबर चालू रखेंगे। वहीं निर्देशों की अवहेलना किए जाने पर संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
कर्मचारी चुनाव में निष्पक्ष रहें, राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लें
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत राजकीय कर्मचारियों का राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध है। चुनाव में सभी राजकीय कार्मिक निष्पक्ष रहें एवं चुनाव के दौरान होने वाली किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंवे।
बिना अनुमति के किसी भी कार्मिक को कार्यग्रहण एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव एवं आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर कलेक्ट्रेट कार्यालय की बिना अनुमति के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को कार्य ग्रहण एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह चुनाव के तहत अधिकारी एवं कर्मचारियों को मतदान के लिए नियुक्त किया जा चुका है।
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बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे कर्मचारी
चुनाव प्रक्रिया के दौरान समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यदि कोई भी राजकीय कार्मिक अवकाश पर है तो ऐसे सभी कार्मिकों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त किए गए है। वहीं बिना स्वीकृति के राजकीय एवं निजी स्थानों पर पोस्टर-बैनर नहीं लगेंगे।
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