Deoli News 6 फरवरी (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण आयुक्त व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार 7 फरवरी को देवली में खाद्य जागरूकता, लाइसेंस नवीनीकरण एवं रजिस्ट्रेशन निर्माण शिविर आयोजित होगा।
शिविर में खाद्य वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारी व दुकानदार खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन बनवा सकते है। डाॅ. अग्रवाल ने बताया कि शिविर में निर्माण इकाई, लोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, होटल एण्ड रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडार, किराणा एण्ड जनरल स्टोर, अनाज विक्रेता, फास्ट फूड, कचोरी, समोसा, चाट, पानीपुरी, फल सब्जी विक्रेता खाद्य लाइसेंस व खाद्य रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। एफएसएसए अधिनियम 2006 के अनुसार सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यह शिविर सुबह 11 से शाम 4 बजे तक देवली की अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित होगा। शिविर में चल मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला के द्वारा मौके पर ही खाद्य वस्तुओं की जांच भी की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि शिविर में अंगदान को लेकर आमजन को जागरूक किया जाएगा।
इसके तहत अंगदान संकल्प पत्र भरवाए जाएंगे। वहीं आमजन को बाजरा, ज्वार, जौ, रागी, मक्का आदि मोटा अनाज उपयोग करने के फायदे बताएं जाएंगे।


