जिला बाल वाहिनी संयोजक समिति की बैठक हुई
Desk News 8 अगस्त (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) पुलिस अधीक्षक संजीव नैन की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में जिला बाल वाहिनी संयोजक समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सदस्य सचिव एवं जिला परिवहन अधिकारी ने बाल वाहिनी से संबंधित नियमों एवं योजना की विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि बस, वैन, कैब एवं ऑटो के पीछे विद्यालय का नाम व फोन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। बस के अंदर वाहन चालक का नाम, पता, लाइसेंस नंबर, बेज नं, वाहन स्वामी का नाम व मोबाईल नंबर, चाइल्ड हेल्प लाइन, यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग हेल्प लाइन तथा वाहन का पंजीयन क्रमांक कॉन्ट्रास्ट रंग में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। वहीं वाहन चालक को वाहन चलाने का 5 साल का अनुभव एवं 5 वर्ष पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। चालक के पास वाली सीट पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं बिठाए। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि ऐसे वाहन मोटर वाहन नियमों की अनुपालना करेंगे तथा फिटनेस, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र अपने पास अनिवार्य रूप से रखेंगे। बाल वाहिनी में अनिवार्य रूप से जीपीएस लगाया जाए, ताकि लॉगिंग नंबर व कोड स्कूल प्रशासन को उपलब्ध होने से उसकी मॉनिटरिंग की सके। सभी शाला प्रधानों को निर्देश दिए गए कि बाल वाहिनी के चालक को तेज गति से वाहन नहीं चलाने के लिए पाबंद करें।
अभिभावकों बच्चों की काउंसलिंग करें कि बस में उनके साथ सही व्यवहार किया जा रहा है या नहीं, बालवाहिनी चालक एवं परिचालक का पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। बैठक में टोंक जिले के सभी स्कूल संचालक उपस्थित थे।


