Desk News 19 जनवरी (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर परिवहन विभाग द्वारा चालान करने की कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी संपतराम वर्मा ने बताया कि टोंक जिले में करीब एक लाख से अधिक ट्रक, कार, बाइक, ट्रैक्टर, ऑटो आदि वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी है। उन्होंने बताया कि वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एक अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों को आसानी से हटाया और बदला जा सकता था। इसके चलते वाहन चोरी की घटनाओं में भी काफी वृद्धि हुई। वाहन चोरी करने के बाद चोर पंजीकरण नंबरों को बदल देते थे, जिससे अधिकारियों के लिए वाहन को ट्रैक करना असंभव हो जाता था। जिला परिवहन अधिकारी वर्मा ने बताया कि एक अप्रैल 2019 से पहले ऐसे पंजीकृत वाहन जिनका अंतिम अंक 1 एवं 2 है, वह 29 फरवरी तक एचएसआरपी लगवा सकते है।
उन्होंने बताया कि 3, 4 वाले अंतिम अंकों के वाहनों की 31 मार्च, 5, 6 अंकों की 30 अप्रैल, 7, 8 अंकों की 31 मई एवं 9 एवं 0 अंकों वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 30 जून है।


