4 जून को होगी मतगणना
Desk News 16 मार्च (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को लोकसभा चुनाव-2024 की घोषणा कर दी गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार टोंक-सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र में आगामी 26 अप्रैल को मतदान होगा। जबकि मतगणना 4 जून को होगी।
चुनाव घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। रिटर्निंग अधिकारी (टोंक-सवाई माधोपुर) डॉ. सौम्या झा ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के तहत लोकसभा क्षेत्र में 28 मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। वहीं 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 26 अप्रैल को मतदान होगा तथा 4 जून को मतगणना होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री पोस्टर, पंपलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिकों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आदर्श आचार संहिता के लिए जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित
लोकसभा चुनाव-2024 के तहत आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना जिला परिषद के पुराने भवन कलेक्ट्रेट के पीछे की गई है। नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नियंत्रण कक्ष के प्रभारी उपखंड अधिकारी पीपलू कपिल शर्मा एवं सहायक प्रभारी अधिकारी सहायक निदेशक कृषि (सांख्यिकी) सुगर सिंह मीणा को बनाया गया है। जिसके दूरभाष नं 01432-247401 है।
जिले में धारा 144 लागू
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौम्या झा ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है, जो आगामी आदेश तक लागू रहेगी। लोकसभा आम चुनाव के लिए निर्वाचन संबंधित गतिविधियां आयोजित शुरू हो गई है। जिले में चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्र निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से कराया जाना आवश्यक है।
साथ ही टोंक जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसे लेकर असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना आवश्यक है।


