Saturday, April 18, 2026
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पत्नी की हत्या क़े आरोपी पति को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित किया


Deoli News 1 जुलाई (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) हनुमान नगर थाना क्षेत्र के लुहारी कला में वर्ष 2019 में एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया गया है। लोक अभियोजक हितेश शर्मा ने बताया कि शाहपुरा-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाहपुरा सानिया हाशमी ने मामले में दोषी पति को सजा सुनाई है।

अभियुक्त गोपाल भील पुत्र पांचू लाल निवासी चितौड़िया, थाना नमाना, जिला बूंदी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपए के अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत 7 वर्ष का साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने बताया कि हनुमान नगर थाना क्षेत्र के ग्राम लुहारीकला में परिवादी शैतान सिंह ने 26 मार्च 2019 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

इसमें बताया कि जब वह गेहूं की फसल काटने खेत में गया तो खड़ी फसल के बीच एक महिला की लाश मिली। मृतका की पहचान कैलाशी भील के रूप में हुई, जो फूलसिंह मीणा के यहां काम करती थी। गांव में चर्चा के अनुसार घटना से पूर्व कैलाशी को उसके पति गोपाल भील और एक अन्य व्यक्ति रामेश्वर मीणा के साथ शराब पीते देखा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना हनुमान नगर में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 और 201 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधान के बाद अभियुक्त गोपाल के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट जहाजपुर के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया।

जहां से मामला सत्र न्यायालय शाहपुरा में स्थानांतरित हुआ। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने कुल 21 गवाहों के बयान कराए और 30 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों और गवाहों को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।

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