Deoli News 10 नवंबर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) शहर के घोसी मोहल्ला निवासी हरिराम घोषी ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश देवली की ओर से दिए गए स्टे आदेश की पालना करने की मांग को लेकर शुक्रवार को तहसीलदार को ज्ञापन सौपा है।
ज्ञापन बताया कि पीड़ित की संयुक्त खातेदारी की भूमि जिसके खसरा नं 4072, 4075, 4076 व 4077 कुल रकबा 4.61 है, जो की देवली गांव पटवार हल्का में स्थित है। इसमें खसरा नंबर 4075 रकबा 1.54 पर 21 नवंबर 2022 को न्यायालय द्वारा स्टे आदेश जारी है। ऐसे में उक्त भूमि के हिस्से में किसी भी प्रकार की करवाई दखलंदाजी किया जाना गलत है। उक्त खसरा नंबर 4075 सीआईएसएफ की ओर रास्ते पर है। जिस पर किसी तरह का निर्माण नहीं करने का न्यायालय का आदेश है।
आरोप लगाया कि लेकिन शुक्रवार को भू प्रबंधन के कर्मचारी व राजस्व विभाग की टीम ने खसरा नंबर 4075 को नापा। जबकि भूप्रबंधन अधिकारी की ओर से खसरा नं 4106 का सीमांकन किया जाना था। यह खसरा तालाब की पाल का है। ज्ञापन में पीड़ित ने स्वयं की भूमि में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करने तथा पीड़ित की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की मांग की है। पीड़ित के पुत्र सोनू ग्वाला ने बताया कि टीम की ओर से किए गए सीमांकन से वह संतुष्ट नहीं है। इसलिए उन्होंने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।




